ICCL - Commodity Liquid Assets
1.1 ऊपर बताए गए मामले एक कैलेंडर माह में व्यापारिक घंटों के दौरान ट्रेडिंग सीमाओं के उल्लंघन वाले सभी मामलों को संदर्भित करते हैं।
क्लियरिंग सदस्यों से आईसीसीएल द्वारा स्वीकार्य तरल संपत्ति के प्रकार और लागू हेयरकट और कंसंट्रेडेड सीमाएं निम्न हैं:

 
नगद घटक: नगद और नगद समकक्ष
पात्र कौलेटेरल हेयर-कट टिप्पणियां
नगद हेयर-कट नहीं कोई सीमा नहीं
बैंक गारंटी ("बीजी") हेयर-कट नहीं

सेबी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एकल जारीकर्ता के लिए एक्सचेंज के एक्सपोजर की सीमा।

बैंक सावधि जमा रसीदें ("एफडीआर") हेयर-कट नहीं कोई सीमा नहीं
लिक्विड म्यूचुअल फंड (या) सरकारी प्रतिभूतियों की म्युचुअल फंड इकाइयां (सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाली, फिर चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो) 10% कोई सीमा नहीं
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां 2% / 5% / 10% कोई सीमा नहीं
सॉवरेन गोल्ड बांड 10% कोई सीमा नहीं
टी-बिल 2% कोई सीमा नहीं
गैर- नगद समकक्ष
पात्र कौलेटेरल हेयर-कट टिप्पणियां

तरल (समूह-I) इक्विटी शेयर (तरलता के आधार पर शेयरों के वर्गीकरण के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार)।

संबंधित शेयरों के लिए वीएआर मार्जिन

सेबी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एकल जारीकर्ता के लिए एक्सचेंज के एक्सपोजर की सीमा।
म्यूचुअल फंड (नगद समकक्ष के तहत सूचीबद्ध के अलावा) वीएआर मार्जिन  

गोल्ड ईटीएफ

20%  
एए (या उच्चतर) रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड 10% क्लियरिंग सदस्य की कुल तरल संपत्ति के 10% से अधिक नहीं।
बुलियन 20% किसी भी समाशोधन सदस्य के लिए कुल कमोडिटी कौलेटेरल, समाशोधन सदस्य की कुल तरल संपत्ति के 30% से अधिक नहीं होगी, जिसमें से गैर बुलियन (वर्तमान में स्वीकृत नहीं) कौलेटेरल समाशोधन सदस्य की कुल तरल संपत्ति के 15% से अधिक नहीं होगी।



  • नगद/ नगद समकक्ष घटक कुल तरल संपत्तियों का कम से कम 50% होना चाहिए।
  • इसलिए, कुल नगद/ नगद समकक्ष घटक से अधिक गैर-नगद समतुल्य घटक को कुल तरल संपत्तियों के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।
  • इसके अलावा, नगद समकक्ष और गैर-नगद समकक्ष के रूप में जमा की गई तरल संपत्तियां, लागू हेयरकट, एकल बैंक और एकल जारीकर्ता एक्सपोजर सीमा के अनुसार है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा बीएसई/ आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर जारी किए गये या किये जा सकने वाले अन्य परिपत्र /दिशानिर्देश द्वारा जारी दिशानिर्देशों आदि के मानदंडों के अधीन हैं।
  • किसी भी समाशोधन सदस्य के लिए कुल कमोडिटी कौलेटेरल, समाशोधन सदस्य की कुल तरल संपत्ति के 30% से अधिक नहीं होगी, जिसमें से गैर बुलियन (वर्तमान में स्वीकृत नहीं) कौलेटेरल समाशोधन सदस्य की कुल तरल संपत्ति के 15% से अधिक नहीं होगी।
1.2 न्यूनतम लिक्विड एसेट/नेट वर्थ
 
  • क्लियरिंग सदस्य को हर समय आईसीसीएल द्वारा निर्धारित न्यूनतम तरल संपत्ति आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
  • सभी मार्जिन आवश्यकताओं को समायोजित करने के बाद क्लियरिंग सदस्य की तरल निवल संपत्ति हर समय कम से कम 50 लाख रु. होनी चाहिए।
  • तदनुसार, प्रत्येक क्लियरिंग सदस्य को आईसीसीएल के साथ कम से कम 50 लाख रु. की तरल निवल संपत्ति बनाये रखने की आवश्यकता है जिसमें से कम से कम रु. 25 लाख रु. एमएलएन नगद/ नगद समकक्ष के रूप में और शेष नगद/ नगद समकक्ष/ गैर-नगद समकक्ष के रूप में होना चाहिए।
1.3 अतिरिक्त तरल संपत्ति
  क्लियरिंग सदस्य तरल संपत्तियों की संरचना के आधार पर किसी भी समय अतिरिक्त तरल संपत्ति जमा कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित है।
1.4 तरल संपत्तियों के लिए जमाराशि जमा करने की प्रक्रिया
  नगद जमा:

Additional Liquid Assets


क्लियरिंग सदस्यों को तरल संपत्तियो के लिए नगद कौलेटेरल बढ़ाने के लिए ऑनलाइन वेब-आधारित सुविधा क्लास मॉड्यूल के माध्यम से इसके संबंध में अपने संबंधित क्लियरिंग बैंकों को ऑनलाइन निर्देश भेजने की आवश्यकता है।

वैकल्पिक रूप से, किसी भी आकस्मिकता के मामले में क्लियरिंग सदस्य और उनके नामित क्लियरिंग बैंक अपने विवेक पर नकद कौलेटेरल के लिए मैन्युअल अपडेट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए, सदस्य अपने क्लियरिंग बैंकों को लिखित रूप में आईसीसीएल को नकद कौलेटेरल जमा निर्देश की पुष्टि फैक्स, पत्र या ईमेल के जरिए दे सकते हैं। । क्लियरिंग बैंकों से प्राप्त इस तरह की लिखित पुष्टि के आधार पर, आईसीसीएल सदस्यों के नकद कौलेटेरल जमा को सिस्टम में मैन्युअल रूप से अपडेट कर देगा।

बैंक सावधि जमा रसीदें (FDRs)

Fixed Deposit Receipts (FDRs)

पत्र के साथ व्यवस्थित दस्तावेज होने पर आईसीसीएल असे स्वीकार करेगा और जारीकर्ता बैंक के साथ उक्त दस्तावेज के विवरण की पुष्टि करने के बाद संबंधित क्लियरिंग सदस्य को इसके संबंध में लाभ प्रदान करेगा।

  • एफडीआर का नवीनीकरण: क्लियरिंग सदस्य कवरिंग पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में संबंधित बैंक को आवेदन करके तरल संपत्ति के लिए जमा किये गये एफडीआर का नवीनीकरण करा सकते हैं।

बैंक गारंटी (बीजी)

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बीजी को क्लियरिंग सदस्य के कवरिंग पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में जमा किया जा सकता है। आईसीसीएल पत्र/पत्रों के साथ सही तरीके से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार करेगा और जारीकर्ता बैंक के साथ उक्त दस्तावेज के विवरण की पुष्टि करने के बाद संबंधित क्लियरिंग सदस्य को इसके संबंध में सुविधा प्रदान करेगा।

क्लियरिंग सदस्य, दावे की अवधि के साथ/ अवधि के बिना बैंक गारंटी जमा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, जहां बैंक गारंटी को दावा अवधि के बिना जमा किया जाता है, बैंक गारंटी की तिथि समाप्त होने से कम से कम सात दिन पहले या आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य अवधि पर बैंक गारंटी की राशि सदस्य की तरल संपत्ति से हटा दी जाएगी।

Bank Guarantee (BGs)


  • बीजी का नवीकरण: क्लियरिंग सदस्य संबंधित बैंक के निर्धारित प्रारूप में प्राप्त नवीनीकृत पत्र के साथ अपना कवरिंग पत्र आईसीसीएल को देकर, तरल संपत्ति के लिए जमा बीजी का नवीनीकरण करा सकते हैं।
  • परिपक्व दस्तावेजों पर अनुस्मारक ईमेल की सुविधा: आईसीसीएल, बीईएफएस मॉड्यूल में पंजीकृत ईमेल आईडी पर निकट अवधि में परिपक्व होने वाले दस्तावेजों का विवरण प्रदान करते हुए अनुस्मारक ईमेल भेजता है। तथापि, समाशोधन सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कठिनाई से बचने के लिए नवीकरण दस्तावेजों को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करें।

तरल संपत्तियों के बतौर गिरवी रखने की पात्र प्रतिभूतियाँ, भारत सरकार की प्रतिभूतियां और एमएफ इकाइयाँ

क्लियरिंग सदस्य पात्र प्रतिभूतियों और एमएफ इकाइयों को तरल संपत्ति के लिए अभौतिक रूप में गिरवी स्वरूप जमा कर सकते हैं। पात्र प्रतिभूतियों और इकाइयों की सूची बीएसई/ आईसीसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन प्रतिभूतियों और इकाइयों को नामित डिपॉजिटरी खातों में आईसीसीएल के पक्ष में गिरवी रखा जा सकता है।

तरल संपत्तियों के लिए जमा की गई प्रतिभूतियों और इकाइयों का मूल्यांकन आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों और सीमाओं के अनुसार किया जाएगा। प्रतिभूतियों का मूल्य इस तरह के हेयरकट के अधीन होगा जैसा कि आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर प्रतिभूतियों के कौलेटेरल मूल्य पर पहुंचने के लिए निर्धारित किया जाता है। आईसीसीएल आवधिक अंतराल पर प्रतिभूतियों और इकाइयों का मूल्यांकन करेगा और कटौती के बाद प्रतिभूतियों/इकाइयों के शुद्ध मूल्य की सीमा तक सुविधा देने पर विचार किया जाएगा। आईसीसीएल समय-समय पर अनुमोदित प्रतिभूतियों/ इकाइयों की सूची और उनके संबंध में मानदंडों को संशोधित कर सकता है।समाशोधन सदस्य नियमित रूप से तरल संपत्तियों के लिए रखी प्रतिभूतियों/इकाइयों के अपने मूल्यांकन की निगरानी करेंगे और अनुमोदित प्रतिभूतियों/ इकाइयों की संशोधित सूची और मानदंडों में परिवर्तन के आधार पर इसे प्रति स्थापित/ फिर से भरेंगे।

क्लियरिंग सदस्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केवल पात्र प्रतिभूतियां गिरवी रखी गई हैं और आईसीसीएल के पास उनकी तरल संपत्ति के लिए रखी हुई हैं और उक्त प्रतिभूतियां किसी भी लॉक-इन अवधि में नहीं हैं तथा हर प्रकार के शुल्क, ग्रहणाधिकार किसी भी तरह के भार से मुक्त है और किसी अदालत या किसी नियामक निकाय के समक्ष इसकी सीमाओं या अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है।


तरल संपत्तियों के बतौर डीमैट प्रतिभूतियों /इकाइयों को गिरवी रखने की प्रक्रिया

समाशोधन सदस्यों को संलग्नक - IX में दिए गए निर्धारित प्रारूप में संबंधित खंड के लिए तरल संपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए आईसीसीएल के पक्ष में एक ‘डीड ऑफ प्लेज’ निष्पादित करने की आवश्यकता है।

उक्त ‘डीड ऑफ प्लेज’ के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर होने चाहिए और मुहर लगी होनी चाहिए और जहां मैन्युअल रूप से परिवर्तन किए गए हैं वहां (i) व्यक्ति के मामले में क्लियरिंग सदस्य, (ii) पार्टनरशिप फर्म के मामले में सभी पार्टनर (iii) एक कंपनी के मामले में निम्नलिखित व्यक्तियों (प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक) में किन्हीं दो के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।

किसी कंपनी के मामले में डीड पर हस्ताक्षर करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति साथ में लगानी चाहिए। बैंक के मामले में, बैंक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

पूर्वोक्त विवरण सहित क्लियरिंग सदस्य का एक कवरिंग लेटर होना चाहिए जिसमें आईसीसीएल के पास प्रतिभूतियों के गिरवीदार का डीमेट खाता खोलने का अनुरोध हों जहां सदस्य की प्रतिभूतियां तरल संपत्ती के रूप में गिरवी रखी जा सकें। क्लियरिंग सदस्य अपनी तरल संपत्तियों में जमा करने के लिए प्रतिभूतियों/इकाइयों को आईसीसीएल के पक्ष में गिरवी रख सकते हैं। इस संबंध में पुष्टि हासिल होने पर आईसीसीएल अपेक्षित सुविधा प्रदान कर देगी।


तरल संपत्तियों के बतौर कमोडिटीज को गिरवी रखने की प्रक्रिया

समाशोधन सदस्य अतिरिक्त जमा के लिए एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित/नियुक्त नामित वाल्ट के माध्यम से अनुमोदित वस्तुओं की वाल्ट रसीद जमा कर सकते हैं।

समाशोधन सदस्यों को अनुबंध - IX में दिए गए निर्धारित प्रारूप में संबंधित खंड के लिए आईसीसीएल के पास तरल संपत्ति के बतौर अनुमोदित वस्तुओं को जमा करने के लिए उसके पक्ष में डीड ऑफ प्लेज निष्पादित करने की आवश्यकता है। तरल आस्तियों के लिए प्रतिभूतियों/इकाइयों/वस्तुओं की स्वीकृति के लिए आईसीसाएल द्वारा एकल समझौता निर्धारित किया गया है। डीड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा न्यूनतम 2 गवाहों की उपस्थिति में विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। The deed should be duly signed by the authorized signatory in the presence of minimum 2 witnesses.

क्लियरिंग सदस्य को कमोडिटी कोलेटरल/ डिलीवरी मॉड्यूल में कमोडिटी को कोलैटरल के रूप में चिह्नित करने के लिए एक इरादा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो कमोडिटी कोलैटरल और डिलीवरी मॉड्यूल में कमोडिटी की प्राप्ति की पुष्टि करता हो और जिसकी पुष्टि संबंधित वॉल्ट और आईसीसीएल द्वारा की गई हो।

कमोडिटी के नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कमोडिटी का मूल्य पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस / सेटलमेंट प्राइस पर किया जाएगा।

एक बार जब निकट महीने का अनुबंध, निविदा अवधि में प्रवेश करता है, तो मूल्यांकन के उद्देश्य से तत्काल दूर महीने के अनुबंध की दरें मानी जाती हैं।

वस्तुओं का मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाएगा और मूल्यांकन किया गया मूल्यांकन, कौलेटेरल के पात्र मूल्य पर पहुंचने के लिए कमोडिटी के अनुसार हेयरकट के अधीन होगा।


तरल संपत्तियों के वास्ते भारत सरकार की प्रतिभूतियां

समाशोधन सदस्य भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) और ट्रेजरी बिल (टी-बिल) के रूप में पात्र प्रतिभूतियों को जमा कर सकते हैं। ऐसी पात्र प्रतिभूतियों की सूची आईसीसीएल द्वारा सूचित की जाएगी। समाशोधन सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल पात्र सरकारी प्रतिभूतियां और टी-बिल आईसीसीएल के पास उनकी तरल संपत्तियों के लिए गिरवी रखे गए हैं और उक्त प्रतिभूतियां किसी लॉक-इन अवधि में नहीं हैं तथा हर प्रकार के शुल्क, ग्रहणाधिकार किसी भी तरह के भार से मुक्त है और किसी अदालत या किसी नियामक निकाय के समक्ष इसकी सीमाओं या अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है।
1.5 तरल संपत्तियों का निर्गमन अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
  सक्रिय सदस्यता की स्थिति वाले क्लियरिंग सदस्य, विशिष्ट यूजर-आईडी और पासवर्ड के माध्यम से क्लास कोलेटेरल मॉड्यूल में लॉगिन करके आईसीसीएल के पास रखी तरल संपत्तियां जारी करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। आईसीसीएल लागू नियमों, उपनियमों और विनियमों के तहत इस तरह के अनुरोधों पर दायित्वों और देनदारियों की उचित पूर्ति के लिए समायोजन के बाद पर विचार कर सकता है जो कि किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त होना चाहिए।

समाशोधन सदस्य वेब आधारित क्लास कौलेटेरल मॉड्यूल में लॉगइन करके उपलब्ध कौलेटेरल जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं।
1.6 एक ट्रेडिंग सेगमेंट से दूसरे ट्रेडिंग सेगमेंट में कौलेटेरल का स्थानांतरण
 


समाशोधन सदस्य मार्जिन के लिए रखी गयी तथा उपयोग में ना लाई जा रही कौलेटेरल राशि को, उस सीमा तक वहां से किसी भी ट्रेडिंग खंड में ऑनलाइन स्थानांतरित कर सकते हैं।

Clearing Members can transfer collateral across trading segments, online, to the extent of the amount of collateral lying unutilised towards margins or ideal in the trading segment from which it is intended to be transferred.

बैंकों द्वारा जारी की गई बैंक गारंटियों के रूप में कौलेटेरल एक ट्रेडिंग सेगमेंट से दूसरे में ट्रांसफर के लिए तभी उपलब्ध होगी जब आईसीसीएल को निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी के के हस्तांतरण के संबंध में संबंधित बैंक से पत्र दिया जायेगा। .

सभी खंडों में कौलेटेरल हस्तांतरण का मूल्यांकन सेबी/बीएसई/आईसीसीएल समय-समय करेगी जो हेयर-कट और अन्य मानदंडों/ मानदंडों के अधीन होगा।

समाशोधन सदस्य क्लास कौलेटेरल मॉड्यूल में स्थानांतरण के लिए अपने अनुरोध और इसकी स्थिति के विवरण जांच सकते हैं।