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आईटीपी खंड के लिए समाशोधन और निपटान प्रक्रिया/मानदंड:

आईटीपी खंड के लिए समाशोधन और निपटान प्रक्रिया/मानदंड:

  • आईसीसीएल द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार आईटीपी खंड के तहत लेनदेन का निपटान टी+2 दिन के आधार पर होता है। सदस्यों को अपने क्लियरिंग बैंक खातों/डिपॉजिटरी पूल खातों में निधियों/प्रतिभूतियों के भुगतान के लिए क्रमशः टी+2 दिन पर निर्धारित समय तक स्पष्ट शेष राशि बनाए रखनी चाहिए।
  • निधियों और प्रतिभूतियों का पे-इन और पे-आउट बीएसई-इक्विटी कैश सेगमेंट (इक्विटी मार्केट) के लिए क्रमशः नामित समाशोधन बैंक खाते और प्रतिभूति निपटान खाते के माध्यम से किया जाएगा।
  • बीएसई - इक्विटी कैश सेगमेंट (इक्विटी मार्केट) में आईसीसीएल के सदस्यों द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले क्लियरिंग बैंक खाते, आईटीपी सेगमेंट के तहत फंड दायित्वों के निपटान के लिए नामित बैंक खाते होंगे।
  • प्रतिभूतियों के डीमैट खाते के लिए आईटीपी सदस्य आईटीपी खंड के तहत प्रतिभूतियों के दायित्वों के निपटान के लिए पूल / प्रधान खातों के संबंध में डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं।
  • डिपॉजिटरी मार्केट प्रकार "आईटीपी" का उपयोग डिपॉजिटरी के माध्यम से प्रतिभूतियों के भुगतान के लिए निर्देश देने के लिए किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों को इसके लिए निर्धारित समय सीमा से पहले अपना सिक्योरिटीज पे-इन पूरा करना चाहिए।
  • आईटीपी खंड के लिए निपटान कार्यक्रम मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
  • सदस्य यह सुनिश्चित करें कि लेनदेन मूल्य की 10% राशि बतौर डिपॉजिट एक्सचेंज / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जमा के रूप में उपलब्ध है।
  • यदि कोई सदस्य अपने सौदे को खरीदने या बेचने से संबंधित दायित्व का निपटान करने में विफल रहता है, तो संबंधित आईटीपी सौदा बंद हो जाएगा और सदस्य द्वारा पूरी नहीं की गई दायित्व राशि के 10% का क्लोज आउट चार्ज सदस्य पर लगाया जाएगा। इस क्लोज आउट चार्ज में से आधे क्लोज आउट चार्ज का भुगतान काउंटर मेंबर को ट्रेड के लिए किया जाएगा और शेष राशि आईसीसीएल अपने पास रखेगी।
  • विवरण और नवीनतम अपडेट के लिए सदस्य बीएसई और आईसीसीएल के निम्न परिपत्र संख्या देखें और समय-समय पर जारी अन्य परिपत्र भी देखते रहें।