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ICCL - Derivatives STT
वित्त अधिनियम 2004 के अनुसार, और वित्त अधिनियम 2008 (2008 का 18) और वित्त अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित। एक्सचेंज पर निष्पादित लेनदेन पर एसटीटी निम्नानुसार होगा:

क्रम सं. करयोग्य प्रतिभूतियों के सौदे से नयी दर
01.06.2013
तक
देय
A B C D
a प्रतिभूतियों में एक ऑप्शन की बिक्री 0.017 प्रतिशत बिक्रेता
b प्रतिभूतियों में एक ऑप्शन की बिक्री, जहां ऑप्शन का प्रयोग किया गया है 0.125 प्रतिशत क्रेता
c प्रतिभूतियों में फ्युचर्स की बिक्री 0.01 प्रतिशत बिक्रेता

  • ‘प्रतिभूतियों में ऑप्शन’ की बिक्री के मामले में, संबंधित कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन का मूल्य ‘प्रतिभूतियों में ऑप्शन’ का प्रीमियम होगा।
  • जहां ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, वहां "प्रतिभूतियों में ऑप्शन" से संबंधित कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन का मूल्य, ‘प्रतिभूतियों में ऑप्शन’ का निपटान मूल्य होगा।
एसटीटी की गणना और संग्रह के संबंध में एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:


  • फ्युचर्स एंड ऑप्शं दोनों अनुबंध के लिए सभी बिक्री लेनदेन पर एसटीटी लागू होता है।
  • एसटीटी के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक फ्युचर्स सौदे का मूल्य वास्तविक ट्रेडिंग मूल्य पर और ऑप्शन ट्रेडिंग का मूल्य के प्रीमियम पर किया जाता है। इस मूल्य पर, एसटीटी देयता निर्धारित करने के लिए निर्धारित एसटीटी दर लागू होती है। एक फ्युचर अनुबंध के अंतिम उपयोग के मामले में, यदि फ्युचर्स अनुबंध इन द मनी में है तो उपयोग के दिन निपटान मूल्य पर एसटीटी लगाया जाता है।
  • क्लियरिंग सदस्य द्वारा देय एसटीटी, उसके अधीन क्लियरिंग करने वाले सभी ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा देय एसटीटी का कुल योग है। ट्रेडिंग सदस्य की देयता उसके माध्यम से ट्रेडिंग करने वाले ग्राहकों की कुल एसटीटी देयता होती है।