ICCL - Equity Clearing Banks
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क्लियरिंग बैंक
प्रत्येक क्लियरिंग सदस्य नामित क्लियरिंग बैंकों में से किसी एक के साथ इक्विटी नकद खंड के लिए एक अलग निपटान खाता रखेगा और संचालित करेगा। समय-समय पर आईसीसीएल द्वारा निर्दिष्ट सूचना के आधार पर निपटान खाते का उपयोग विशेष रूप से क्लियरिंग और निपटान कार्यों के लिए किया जाएगा, अर्थात, धन दायित्वों के निपटान, मार्जिन का भुगतान, जुर्माना, हर्जाना शुल्क आदि चुकाने के लिए किया जायेगा।

निपटान खाते का परिचालन

क्लियरिंग सदस्य अपने नामित क्लियरिंग बैंकों को, आईसीसीएल के निर्देशों के अनुसार अपने निपटान खातों को डेबिट करने और जमा करने के लिए तथा समय-समय पर आईसीसीएल द्वारा आवश्यक शेष राशि और अन्य जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए अधिकृत करेंगे।

क्लियरिंग सदस्य आईसीसीएल के प्रति अपने निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने नामित क्लियरिंग बैंकों के साथ अपने निपटान खातों में रकम का स्पष्ट बैलेंस बनाए रखेंगे।

क्लियरिंग सदस्य आईसीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना निपटान खातों को बंद या निष्क्रिय नहीं करेंगे।

क्लियरिंग बैंक समय-समय पर आईसीसीएल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार क्लियरिंग सदस्यों के निपटान खातों को डेबिट/क्रेडिट करेंगे। क्लियरिंग सदस्य से उनके द्वारा दिए गए अधिकार को रद्द करने के किसी भी अनुरोध पर क्लियरिंग बैंक विचार नहीं करेंगे। क्लियरिंग बैंक आईसीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना निपटान खातों को बंद नहीं करेंगे या उन्हें निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं देंगे।

नामित क्लियरिंग बैंक बदलने की प्रक्रिया

Procedure for change in designated Clearing Bank