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ICCL - Repo Clearing and Settlement
  • लेन-देन का निपटान सकल आधार पर होगा यानी लेनदेन की कोई नेटिंग (जोड़-घटाव) नहीं होगी।
  • रेपो खंड में किए गए लेनदेन से संबंधित प्रतिभूतियों और निधियों का पे-इन और पे-आउट आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर जारी की गयी निपटान सारिणी के अनुसार किया जाएगा।
  • सदस्यों को निपटान के दिन निर्धारित पे-इन समय पर अपने निपटान पे-इन दायित्व के लिए नामित समाशोधन बैंक के साथ अपने निपटान खाते में निधियों का स्पष्ट बैलेंस बनाए रखना चाहिए।
  • हस्तांतरणीय प्रकार के लेन-देन के लिए, प्रतिभूतियों के पे-आउट को सदस्यों के डिपॉजिटरी पूल खातों में जमा किया जाएगा जैसा कि उन्होंने आईसीसीएल को निर्दिष्ट किया है।
  • गैर-हस्तांतरणीय प्रकार के लेनदेन के लिए, आईसीसीएल प्रतिभूतियों को अपने पास रखेगी।
  • भुगतान की गई राशि प्राप्तकर्ता सदस्य के नामित समाशोधन बैंक के निपटान खाते में जमा की जायेगी।
  • लेन-देन के फॉरवर्ड (रिटर्न) लैग के मामले में, निपटान दायित्व संबंधित रेपो अनुबंध श्रृंखला के रिटर्न लैग सेटलमेंट की तारीख से एक दिन पहले उत्पन्न होगा।
  • सभी उधारकर्ताओं को रेपो अनुबंधों की अवधि पूरी होने पर निपटान वाले दिन उधार ली गई धनराशि वापस करना आवश्यक है। ऋणदाता को हस्तांतरणीय प्रकार के रेपो अनुबंधों के मामले में आईसीसीएल को प्रतिभूतियां लौटानी होगी।
  • सभी उधारकर्ताओं को रेपो अनुबंधों की अवधि पूरी होने पर निपटान वाले दिन उधार ली गई धनराशि वापस करना आवश्यक है। ऋणदाता को हस्तांतरणीय प्रकार के रेपो अनुबंधों के मामले में आईसीसीएल को प्रतिभूतियां लौटानी होगी।
  • उधार लेनदेन के लिए कस्टोडियन के माध्यम से निपटान के लिए, सदस्यों/प्रतिभागियों को आदेश देने के समय आदेश प्रविष्टि स्क्रीन पर कस्टोडमयन की क्लियरिंग संख्या का उल्लेख करना होगा और उधार लेनदेन के लिए सदस्यों /प्रतिभागियों गिव-अप/टेक-अप सत्र के दौरान स्थिति छोड़ने की आवश्यकता होगी।