ICCL -  Repo Tri-Party Special Repo Contracts
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त्रि-पक्षीय विशेष रेपो अनुबंध
  • सभी विशेष रेपो लेनदेन का निपटान डीवीपी- I के आधार पर किया जाता है।
  • निपटान कैलेंडर आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
  • एक बार एनडीएस-आरएसटी पर लेनदेन की सूचना मिलने के बाद, बीएसई/आईसीसीएल के साथ पंजीकृत प्रतिभागी आईसीसीएल के माध्यम से बीएसई विशेष रेपो अनुबंधों के लिए अपने लेनदेन का निपटान कर सकते हैं।
  • ऐसे रेपो अनुबंधों का निपटान दो लैग्स में विभाजित किया जाएगा अर्थात रेडी लैग और फारवर्ड लैग।
  • रेडी लैग सेटलमेंट के लिए प्रतिभागी चयनित सेटलमेंट प्रकार के आधार पर टी0 और टी1 निपटान का विकल्प चुन सकते हैं।ed.
  • फॉरवर्ड लैग सेटलमेंट का निर्णय संबंधित अनुबंधों की अवधि के आधार पर किया जाएगा।
  • सौदों की रिपोर्टिंग के लिए कट-ऑफ समय और निपटान के लिए पुष्टिकरण।
  • फंड पे-इन के लिए, प्रतिभागियों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ आईसीसीएल के आरटीजीएस निपटान खाते में धन (अपने दायित्वों के अनुसार) स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। (प्रतिभागियों को फंड ट्रांसफर करते समय आरटीजीएस फंड ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म में रिमार्क्स/नैरेशन कॉलम में "यूसीसी कोड", "डील आईडी" और "बैंक अकाउंट डिटेल्स" दर्ज करना चाहिए।)
  • प्रतिभूतियों के पे-इन के लिए, सदस्यों को क्रमशः सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ आईसीसीएल के पूल खाते में प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करना होगा।

विवरण और नवीनतम अपडेट के लिए प्रतिभागी बीएसई और आईसीसीएल परिपत्रों और समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य परिपत्र को देख सकते हैं।