ICCL - Equity Settlement Process
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निपटान प्रक्रिया
इक्विटी कैश सेगमेंट में सदस्य अपने द्वारा किए गए सौदों को क्लियरिंग सदस्य (एससीएम) के रूप में निपटा सकते हैं या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी मानदंडों/ दिशानिर्देशों और बीएसई और आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर जारी किए गये किसी भी अन्य मानदंडों/परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के तहत अन्य प्रकार के क्लियरिंग सदस्यों के माध्यम निपटा सकते हैं।

निपटान प्रक्रिया

  • इक्विटी कैश सेगमेंट के विभिन्न समूहों के अंतर्गत प्रतिभूतियों में किए गए सौदों का निपटान टी+2 आधार पर जारी रहेगा यानी सौदा होने के दिन के बाद दूसरे कारोबारी दिन लेन-देन का निपटान किया जायेगा (शनिवार, रविवार एवं बैंक अवकाश के दिन को छोड़कर)।
  • निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान, वर्तमान समय सीमा के अनुसार क्लियरिंग सदस्य (सीएम) के स्तर पर होगा।
  • ट्रेडिंग सदस्य (टीएम) /सीएम के मामले में, सामान्य स्क्रिपों की निपटान उद्देश्यों के लिए शुद्ध संख्या क्लाइंट/ट्रेडिंग सदस्य/ क्लियरिंग सदस्य के स्तर पर निर्धारित की जायेगी (अर्थात एक ही निपटान के लिए एक ही स्क्रिप में खरीद और बिक्री के जोड़ – घटाव के बाद शुद्ध संख्या)।
  • ट्रेड-टू-ट्रेड (टी टू टी) के आधार पर किए गये सौदों के लिए डिलीवरी की पोजीशन वर्तमान में सकल आधार पर (खरीद और बिक्री की संख्या के जोड़-घटाव के बिना) तय की जायेगी। टी टू टी लेनदेन के मामले में क्लाइंट/ट्रेडिंग सदस्य/ क्लियरिंग सदस्य की पोजिशन सकल की जाएगी। निपटान क्लियरिंग सदस्य (सीएम) स्तर पर होगा।
  • कारोबारी सदस्यों के रूप में क्लियरिंग सदस्य द्वारा किए गए सौदों से उत्पन्न होने वाले मार्जिन सहित सभी दायित्वों का निपटान क्लियरिंग सदस्य करेंगे और उन कारोबारी सदस्यों के निपटान भी वे ही करेंगे, जिनके लिए उन्होंने क्लियरिंग सदस्यों के रूप में समझौता किया है।
निधियों और प्रतिभूतियों का भुगतान:

किसी भी आईसीसीएल के पास सूचीबद्ध क्लियरिंग बैंक के साथ सीएम के नामित निपटान खाते से फंड का भुगतान सीएम स्तर पर होगा।

  • प्रतिभूतियों का पे-इन सीएम के नामित डीमैट पूल खाते के माध्यम से सीएम स्तर पर होगा। सीएम डिपॉजिटरी के पास अपने नामित डीमैट पूल खातों में प्रतिभूतियों को उपलब्ध कराएंगे। डिपॉजिटरी सीएम स्तर पर निर्धारित पे-इन दिवस पर सिक्योरिटी पे-इन फाइल तैयार करेंगे और इसे आईसीसीएल को प्रदान करेंगे। इसी तरह, फंड दायित्वों वाले सीएम अपने नामित खातों में आईसीसीएल पर सूचीबद्ध क्लियरिंग बैंकों को धनराशि उपलब्ध कराएंगे।

प्रतिभूतियों के पे-इन के लिए ऑटो डिलीवरी आउट (डीओ) सुविधा:

  • क्लियरिंग सदस्यों के वास्ते संबंधित निपटान हेतु प्रतिभूतियों के पे-इन के लिए डिपॉजिटरी द्वारा सीएम पूल खाते से प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने के लिए डिलीवरी-आउट निर्देश की वर्तमान सुविधा जारी रहेगी।


निधियों और प्रतिभूतियों का भुगतान:

किसी भी आईसीसीएल पैनल पर सूचीबद्ध क्लियरिंग बैंक के साथ संबंधित सीएम के नामित निपटान खाते में धनराशि का भुगतान जमा किया जाएगा। प्रतिभूतियों का भुगतान संबंधित क्लियरिंग मेंबर के डीमैट पूल खाते में जमा किया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका में इक्विटी कैश सेगमेंट में स्क्रिपों के सौदों और निपटान की प्रक्रिया को सारांश में वर्णित किया गया है:

दिन क्रिया-कलाप
टी ट्रेड डे
6ए/7ए (गिव-अप/टेक-अप)* सदस्य-दलालों द्वारा प्रविष्टि/ संरक्षकों द्वारा पुष्टि
प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस के अंत में लेन-देन और मार्जिन का विवरण दिखाने वाले विवरणों को दैनिक रूप से डॉउनलोड करना
सदस्य-दलालों की प्रतिभूतियों और निधि दायित्वों के अनंतिम विवरण डॉउनलोड करना
टी+1 संरक्षकों द्वारा ६ए (गिव-अप) डेटा की पुष्टि।
सदस्यों को अंतिम प्रतिभूतियों और निधि दायित्व विवरणों को डॉउनलोड करना।
टी+2 निधियों और प्रतिभूतियों का पे-इन
निधियों और प्रतिभूतियों का पे-आउट
नीलामी सत्र
टी+3 निधियों और प्रतिभूतियों की नीलामी पे-इन और पे-आउट


ग्राहक के डिपॉजिटरी लाभार्थी खाते (डीपीसी) में सीधे पे-आउट की सुविधा

  • क्लियरिंग सदस्यों के लिए वर्तमान में डीपीसी सुविधा उपलब्ध होगी।
  • क्लियरिंग सदस्य मौजूदा प्रारूप में सदस्य एक्स्ट्रानेट पोर्टल के माध्यम से आईसीसीएल को एक फाइल उपलब्ध कराएंगे ताकि टीएम के ग्राहकों के संबंधित डीमैट खातों में एक विशिष्ट निपटान प्रकार और निपटान संख्या के लिए सीधे भुगतान किया जा सके।
  • सदस्यों द्वारा आईसीसीएल को अपलोड की गई उक्त फाइल में दिए गए विवरण के आधार पर, डीमैट प्रतिभूतियों का पे-आउट टीएम से संबंधित ग्राहकों के डीमैट खाते में जारी किया जाएगा।
  • क्लियरिंग सदस्यों को उनके द्वारा वर्तमान में अपलोड की गई डीपीसी फाइलों के विवरण से संबंधित आरसीबीसीएफ फाइल प्रदान की जाएगी।
  • क्लियरिंग सदस्य/ ट्रेडिंग सदस्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित ग्राहकों को सही/ उचित डीमैट खाता विवरण प्रदान किया गया है।

निम्नलिखित मामलों में डीमैट प्रतिभूतियों का भुगतान क्लियरिंग सदस्यों के डीमैट पूल खाते में जारी किया जाएगा, जिन्हें उनको अपने संबंधित ट्रेडिंद सदस्यों को जारी करना होगा और बदले में ट्रेडिंग सदस्यों को सेबी/ क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशों के तहत समय-सीमा के अनुसार उनके संबंधित ग्राहकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों का पे-आउट करना होगा।

  • क्लियरिंग सदस्य से डीपीसी फाइल/निर्देशों के अभाव में
  • डिपॉजिटरी सिस्टम में डीपीसी पे-आउट की अस्वीकृति के मामले में


सदस्य निर्दिष्ट डिपोजिटरी में, प्रतिभूतियों का पे-आउट प्राप्त करने की मौजूदा सुविधा वर्तमान की तरह उपलब्ध होगी।

ए. कस्टोडियल प्रतिभागियों द्वारा किए गए सौदों की पुष्टि

इक्विटी कैश सेगमेंट में मौजूदा कस्टोडियन क्लियरिंग सदस्य, इक्विटी कैश सेगमेंट में कस्टोडियन क्लियरिंग सदस्य के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। कस्टोडियन के माध्यम से निपटान के लिए, टीएम ऑनलाइन आरटीआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से कस्टोडियन को अपने सौदों की स्थिति प्रदान करेंगे और मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप, कस्टोडियन आरटीआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से इसकी पुष्टि करने में सक्षम होंगे। तदनुसार, निश्चित स्थिति के लिए दायित्वों को वर्तमान व्यवस्था की तरह संबंधित कस्टोडियन को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

बी. समय से पूर्व निधियों और प्रतिभूतियों का पे-इन:

फंड्स और सिक्योरिटीज के समय से पूर्व पे-इन की विस्तृत प्रक्रिया के लिए, सदस्य 27 फरवरी, 2019 की ICCL नोटिस नंबर 20190227-45 देख सकते हैं।

सी. नीलामी निपटान फाइलें वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप क्लियरिंग सदस्य स्तर पर तैयार की जाएंगी।