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ICCL - Derivatives Violations & Penalty
किसी भी क्लियरिंग/ कारोबारी सदस्य द्वारा नियमों, उप-नियमों और विनियमों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने को उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी क्लियरिंग/ ट्रेडिंग सदस्य पर उचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

निपटान दायित्व की पूर्ति न करना

यदि सीएम (क्लियरिंग सदस्य) निपटान दायित्व का सम्मान करने में विफल होता है, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:
  • 5 लाख रु. या अधिक रुपये की कमी के निपटान के मामले में, सभी व्यापारिक सदस्यों की ट्रेडिंग सुविधा और/ या ऐसे क्लियरिंग सदस्यों के माध्यम से क्लियरिंग करने वाले कस्टोडियल सहभागियों की क्लियरिंग सुविधा वापस ली जा सकती है।
  • 5 लाख रुपये से कम के निपटान की कमी के मामले में, कमी की राशि रकम को क्लियरिंग सदस्य के प्रभावी जमा धन में ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे क्लियरिंग सदस्य और सहयोगी ट्रेडिंग सदस्य की ट्रेडिंग सुविधा वापस ले ली जा सकती है।
  • अगर सीएम की राशि पिछले तीन महीनों में छह या अधिक अवसरों पर 2 लाख रु. या इससे अधिक, कम रहती है तो सभी व्यापारिक सदस्यों की व्यापारिक सुविधा और/या ऐसे क्लियरिंग सदस्यों की क्लियरिंग सुविधा वापस ली जा सकती है।
  • रातोंरात निपटान के मामले में कमी की राशि पर प्रति दिन 0.07% का जुर्माना लगाया जाएगा।

ग्राहक मार्जिन का कम-संग्रह/ गैर-संग्रह

प्रत्येक सदस्या का कम संग्रह जुर्माना प्रतिशत
(< लाख रु.) और (< लागू मार्जिन का 10%) 0.5%
(≥ 1 लाख रु.) या (≥ लागू मार्जन का 10%) 1.0%

ऊपर निर्धारित दंड गणना के प्रयोजन के लिए 'मार्जिन' का निम्न अर्थ होगा:
  • डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रारंभिक मार्जिन, एक्सपोज़र मार्जिन/अत्यधिक हानि मार्जिन, कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन और मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, या एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मार्जिन हैं जिसे क्लियरिंग सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों (यानी कस्टोडियल प्रतिभागियों और ट्रेडिंग सदस्यों - अपनी प्रोपराइटरी पोजिशन के लिए) से एकत्र किया जाता है। -
  • यदि किसी ग्राहक के लिए मार्जिन का कम/गैर-संग्रह लगातार 3 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है, तो कमी के तीसरे दिन के बाद निरंतर कमी के प्रत्येक दिन के लिए कमी वाली राशि का 5% जुर्माना लगाया जाएगा।
  • यदि किसी ग्राहक के लिए मार्जिन का कम/गैर-संग्रहण महीने में 5 दिनों से अधिक होता है, तो कमी के 5वें दिन के बाद, महीने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए कमी राशि का 5% जुर्माना लगाया जाएगा।
  • गैर-रिपोर्टिंग के सभी मामलों को 100% कम संग्रह माना जाएगा और कम संग्रह के संबंध में इन मामलों पर लागू दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
  • यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि किसी सदस्य ने ग्राहकों से एकत्र किए गए मार्जिन की गलत सूचना दी है, तो सदस्य को उस खंड में 1 दिन के लिए व्यापार को निलंबित करने के साथ-साथ गलत रिपोर्ट की गई राशि का 100% दंड लगाया जाएगा।
  • ग्राहक मार्जिन (प्रारंभिक मार्जिन, अत्यधिक हानि मार्जिन, कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन और मार्क टू मार्केट सेटलमेंट) को सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से एकत्रित करना होता है और इसकी जानकारी देनी होती है।
  • जो सदस्य अपने ग्राहकों से मार्जिन एकत्र नहीं करेंगे, उन पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, ग्राहकों से मार्जिन संग्रह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण भी किया जाता है।
  • टी-5 मार्जिन रिपोर्टिंग के लिए लगाए गए जुर्माने की जानकारी सदस्यों को दैनिक आधार पर की जाएगी। इसका संग्रहण मासिक आधार पर होगा।

कैपिटल कुशन की आवश्यकता को पूरा न करना

निर्धारित तिथि तक पूंजी कुशन आवश्यकताओं को पूरा न करना उल्लंघन माना जाएगा। समय-समय पर क्लियरिंग निगम द्वारा निर्दिष्ट निपटान दायित्व का उल्लंघन एवं गैर-पूर्ति के लिए लागू दंड लगाया जाएगा।

  • प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में, चालू माह के दौरान 7 दिनों से अधिक के लिए पूंजी/ सीमा के 90% से अधिक उपयोग करने वाले सदस्यों की पहचान की जाएगी।
  • उन अवसरों में से प्रत्येक मौके पर 90% के ट्रिगर बिंदु का उल्लंघन होने की स्थिति में उपयोग को 85% के स्तर तक लाने के लिए पूंजी की आवश्यकता को सदस्यों के लिए नोट किया जाएगा। महीने के दौरान पहचाने गए सदस्यों से इस तरह की उच्चतम राशि को अतिरिक्त पूंजी के रूप में मांगा जाएगा।
  • अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के बारे में सदस्यों को अगले महीने के पहले दिन सूचित किया जाएगा।
  • सदस्यों को केवल नकद, एफडीआर और बैंक गारंटी के रूप में अतिरिक्त पूंजी की राशि प्रदान करने के लिए तीन कार्य दिवसों की समय सीमा प्रदान की जाएगी।
  • इस प्रकार एकत्रित की गई अतिरिक्त पूंजी एक कैलेंडर माह की अवधि के लिए क्लियरिंग कार्पोरेशन पास रखी जाएगी।
  • इस प्रकार एकत्रित की गई अतिरिक्त पूंजी की राशि पर सदस्य को एक्सपोजर, मार्जिन आदि सहित कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
  • निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिरिक्त पूंजी का भुगतान न करने की स्थिति में धन की कमी के के बाबत चूक की अवधि के लिए निर्धारित लागू दंड लगाया जाएगा।
  • यदि कोई सदस्य बाद के महीने में अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो अतिरिक्त पूंजी की राशि की पुनर्गणना की जाएगी और अतिरिक्त/ कमी की वापसी/ मांग की जाएगी।

ट्रेडिंग सीमाओं के उल्लंघन के लिए दंड मानदंड (क्लियरिंग सदस्यों द्वारा ट्रेडिंग सदस्यों के लिए नियत किया गया)

मार्जिन/ सीमा उल्लंघन के लिए जुर्माना मासिक आधार पर नीचे उल्लिखित स्लैब या समय-समय पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट अन्य राशि के आधार पर लगाया जाएगा।

असमर्थता के उदाहरण लगाया जाने वाल जुर्माना
पहला मामला 0.07% प्रतिदिन
असमर्थता के लिए दूसरे से पांचवे मामले तक 1 करोड़ रु. तक ट्रेडिंग सीमा का उल्लंघन कने पर = 0.07% प्रति दिन + 2 से 5वें मामले तक 1,000/- रु. प्रति मामला।
1 करोड़ रु. से अधिक ट्रेडिंग सीमा का उल्लंघन कने पर = 0.07% प्रति दिन + 2 से 5वें मामले तक 5,000/- रु. प्रति मामला।
असमर्थता के लिए छठे से दसवें  मामले तक

1 करोड़ रु. तक की ट्रेडिंग सीमा का उल्लंघन कने पर = 0.07% प्रति दिन + (2 से 5वें मामले तक) 4,000/- रु. प्रति मामला + 6 से 10वें मामले तक 2,000/- रु. प्रति मामला।

1 करोड़ रु. से अधिक की ट्रेडिंग सीमा का उल्लंघन कने पर = 0.07% प्रति दिन + (2 से 5वें मामले तक) 20,000/- रु. प्रति मामला + 6 से 10वें मामले तक 10,000/- रु. प्रति मामला।

ग्यारहवां और आगे के उदाहरण

1 करोड़ रु. तक की ट्रेडिंग सीमा का उल्लंघन कने पर = 0.07% प्रति दिन + (2 से 10वें मामले तक) 24,000/- रु. प्रति मामला + 11वें मामले से आगे के मामलों के लिए 2,000/- रु. प्रति मामला। इसके अतिरिक्त सदस्य का नाम अनुशासनात्मक कार्यवाही कमेटी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जायेगा।

1 करोड़ रु. से अधिक की ट्रेडिंग सीमा का उल्लंघन कने पर = 0.07% प्रति दिन + (2 से 10वें मामले तक) 70,000/- रु. प्रति मामला + 11वें मामले से आगे के मामलों के लिए 10,000/- रु. प्रति मामला। इसके अतिरिक्त सदस्य का नाम अनुशासनात्मक कार्यवाही कमेटी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जायेगा।


ऊपर बताए गए मामले एक कैलेंडर माह में व्यापारिक घंटों के दौरान ट्रेडिंग सीमाओं के उल्लंघन वाले सभी मामलों को संदर्भित करते हैं।