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ICCL - Equity Funds pay-in and pay-out process
आईसीसीएल द्वारा इक्विटी सेगमेंट में फंड का पे-इन और पे-आउट क्लियरिंग बैंक के रूप में नामित बैंकों के माध्यम से किया जाता है। निपटान के लिए वर्तमान में उपलब्ध क्लियरिंग बैंकों की सूची आईसीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इक्विटी नकद खंड के क्लियरिंग सदस्यों को किसी भी सूचीबद्ध क्लियरिंग बैंक के साथ एक अलग निपटान खाता बनाए रखने और परिचालित करने की आवश्यकता है। उक्त निपटान खाते का उपयोग विशेष रूप से क्लियरिंग और निपटान कार्यों के लिए किया जाएगा, जैसे कि धन दायित्व के निपटान, मार्जिन का भुगतान, आईसीसीएल के लिए दायित्व, दंड, हर्जाना शुल्क आदि के भुगतान के लिए या जैसा कि समय-समय पर आईसीसीएल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

निधि पे-इन की कमी

सामान्य पे-इन, प्रतिभूतियों की कम पे-इन, ऑक्शन पे-इन तथा पे-इन दायित्वों को पूरा न करने की स्थिति और सेबी के मानदंडों के अनुसार पूंजी कुशन आवश्यकताओं के तहत आईसीसीएल को निर्धारित समय के भीतर अतिरिक्त पूंजी जमा करने में विफल होने/ इसका उल्लंघन होने पर इसे दायित्वों का गैर-निष्पादन माना जायेगा तथा आईसीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विलंब शुल्क/जुर्माने/दंड या ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा।